राजस्थान में हजारों किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत (PMFBY) मिलने वाला क्लेम का कोई पैसा नहीं मिला है। दरअसल ये मामला जोधपुर के सलताना ग्राम पंचायत का है, जहां के किसानों का आरोप है कि उन्हें दो फसलीय मौसम खरीफ 2016 और 2017 का कोई क्लेम नहीं मिला है।
द वायर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, किसानों का कहना है कि उनके क्लेम को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) ने जोधपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव कमेटी बैंक को उनके भुगतान के एक साल बाद उनका प्रीमियम वापस कर दिया। साथ ही, कहा कि इसकी वजह बीमा विवरण को ‘सॉफ्ट कॉपी’ में प्रदान नहीं किए जाने पर ऐसा किया गया। वहीं, बैंक ने किसानों के खाते में कोई पैसा रिफंड नहीं किया है।
इस मामले के किसानों ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका जारी की, जिसमें उन्होंने अपने फसल बीमा को लेकर सुनवाई करने को कहा। इस मामले के उठते ही किसानों को गांव के सरपंच का भी समर्थन मिला। वहीं, सतलाना ग्राम के सरपंच भाला राम पटेल का कहना है कि जब हमें कोई क्लेम नहीं मिला तो हमने केंद्रीय सहकारी समिति बैंक से संपर्क किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
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बता दें, 15 दिसंबर, 2017 को सतलाना की सहकारी सोसायटी ने सेंट्रल को-ऑपरेटिव कमेटी बैंक को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि इसके अधिकार वाले तीन पंचायत क्षेत्र सतलाना, कर्णाली और भचना को खरीफ 2016 का कोई भी क्लेम नहीं मिला है। जबकि प्रीमियम भुगतान के लिए सहकारी सोसायटी खातों से 4,32,793 रूपये की राशि निकल ली गई। इसपर कोई जवाब न मिलने पर अब किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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