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Dastak India > हरियाणा > हरियाणा में सोशल मीडिया पत्रकारों को कवरेज करने से मनाही! हो सकती है कार्यवाही
हरियाणा

हरियाणा में सोशल मीडिया पत्रकारों को कवरेज करने से मनाही! हो सकती है कार्यवाही

Admin
Last updated: 2022/05/09 at 7:38 PM
Admin
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4 Min Read
Press and Media
Photo Source- Social Media
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हरियाणा के यमुनानगर में अब सोशल मीडिया के पत्रकारों पर कानूनी कार्यवाही करने का मूड जिला प्रशासन ने बना लिया है। यमुनानगर के जिला प्रशासन ने जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया है जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया संस्थान से नही जुड़े है वह नियमानुसार किसी भी कार्यक्रम की कवरेज नही कर सकते। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संस्थान से नही जुड़ा है और व्यक्तिगत रूप में किसी कार्यालय व संस्थान में जाकर अपने आपको मीडिया कर्मी बता कर कवरेज करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ऐसे व्यक्ति को मीडिया की श्रेणी में न समझा जाए।  वहीं पत्रकारों की संस्था ने इसपर आपत्ती दर्ज करवाना भी शुरु कर दिया है।

नियुक्ति पत्र न होने वाले को नहीं माना जाएगा पत्रकार-

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सुनील बसताड़ा ने कहा कि मीडिया कर्मियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास आरएनआई व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से  रजिस्ट्रड संस्थान का नियुक्ति पत्र नही है ऐसे व्यक्ति को मीडिया कर्मी की श्रेणी में शामिल नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल रजिस्ट्रड संस्थान के व्यक्ति को मीडिया कर्मी माना जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रड संस्थान का नियुक्ति पत्र रखता है तो वह जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी सभी कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। परंतु कुछ लोग बिना किसी आईडी के फिल्ड में व्यक्तिगत रूप से अपने आप को पत्रकार बताकर कार्यालयों व संस्थानों में जाकर कवरेज कर रहे है जोकि नियम अनुसार गलत है।

उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि कुछ लोग व्यक्तिगत आईडी व अपने एनरोएड फोन से कार्यक्रमों की कवरेज करते है और वह बिना किसी अनुमति के संस्थानों व अधिकारियों के पास कवरेज के लिए पंहुच जाते है, जोकि गलत है। उन्होंने कहा कि जिस भी मीडिया कर्मी को किसी अधिकारी व विभाग से सूचना लेनी है तो वह जिला सूचना, जन सम्पर्क विभाग के कार्यालय के माध्यम से जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त किसी मीडिया कर्मी को खबर के लिए वर्जन लेना है तो वह सम्बंधित अधिकारी से अपनी पहचान बताकर समय लेकर वर्जन ले सकता है। अधिकारी भी ऐसे पत्रकारों को ही वर्जन दे सकते है जो रजिस्ट्रड संस्थान से सम्बंध रखते है।

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जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लें, बिना नियम के ऐसी खबर न दिखाए जो जन हित में नही है। यदि कोई व्यक्ति नियम के अनुसार कार्य नही करता उसके खिलाफ तथ्यों के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हालांकि ये खबर केवल यमुनानगर जिले से संबधित है इसे पूरे हरियाणा पर लागू न माना जाए।

पत्रकारों की संस्था ने जताई आपत्ती-

वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी ने प्रशासन के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार सोशल मीडिया को बढ़ावा दे रही है दूसरी तरफ उसे कवरेज करने से रोकना और पत्रकार न मानने जैसी खबरें समाने आ रही हैं, जोकि गलत है। उन्होंने कहा यमुनानगर प्रशासन को इसपर सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए था। भारत सरकार का सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय एक तरफ सोशल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता देने संबधी नियम कायदों पर लगा है तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाना गलत है जिसकी डब्लूयजेआई कड़े शब्दों में निंदा करती है।

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