अगर आपके घर में अभी भी 2,000 के नोट बच रहे रह गया है और आपने उसे शनिवार शाम तक बैंक में जमा नहीं कर पाया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा करने का एक और मौका दिया है। आरबीआई ने शनिवार शाम को बैंकों में यह नोट जमा कराने की समय सीमा को 7 दिन के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब बैंकों में 2,000 रुपए के नोट को 7 अक्टूबर तक खाते में जमा कराया जमा सकता है या फिर इसे बदलकर 100 या 500 रुपए का नोट लिया जा सकेगा।
नोट रद्दी कागज-
केंद्रीय बैंक ने यह समय सीमा बढ़ाने के पीछे कोई कारण नहीं बताया है। लेकिन माना जा रहा है कि आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से बाजार में 2,000 रुपए के जितने नोट मौजूद है, उतने नोट वापस नहीं आने की वजह से ही कदम उठाया गया है। अगर 7 अक्टूबर तक भी कोई अपने पास मौजूद 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा नहीं करता है तो उसके बाद यह नोट रद्दी कागज बन जाएंगे।
आखिरी मौका-
नोट को बैंकों के पास वापस जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। आरबीआई ने शनिवार को बताया कि सर्कुलर जारी होने के बाद 29 सितंबर यानी कि शुक्रवार की शाम बैंकों के पास 3.42 लाख करोड रुपए की कीमत के 2000 रुपए के नोट जमा हो चुके थे। लेकिन करीब 0.14 लाख करोड रुपए की कीमत की 2000 रुपए के नोट अब भी बैंकों के पास नहीं पहुंचे। इन्हीं नोट को जमा करने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह 0.14 लाख करोड रुपए की रकम अब भी बाहर मौजूद है जो संभव है काला धन हो सकता है।
2000 के नोट को जप्त-
2000 के नोट आरबीआई ने बैंकों में जमा करने के हालात की समीक्षा की है। इसके बाद यह तय किया गया कि कस्टमर को यह नोट वापस लौटने का एक और आखरी मौका दिया जाए। इसके बाद ही डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 8 अक्टूबर से बैंक अपने पास आने वाले सभी 2000 के नोट को जप्त कर लेंगे। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी क्या लोग अपने 2000 के नोट में बदलवा सकते हैं। यह नोट वह हो सकते हैं जो लोग घर में कहीं रखकर भूल गए हैं और डेडलाइन खत्म होने के बाद यह नोट मिल जाए।
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10 नोट ही बदले जा सकेंगे-
इस बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसे नोट बदलने के लिए लोग आरबीआई के 19 इशू ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 के नोट यानी 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। अगर लोग अपना 2000 का नोट भारतीय डाक के जरिए भी आरबीआई इशु ऑफिस में भेज सकते हैं, तो इन नोटों के बदले बनने वाली रकम उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके लिए उसे व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र देना होगा। केंद्रीय बैंक इस पर जुर्माना शुरू कर सकता है।
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