हाल ही में उड़ीसा से एक मामला सामने आया है, जिसमें उपभोक्ता व्यवहार निवारण आयोग ने ग्राहक को 3 रुपए नहीं लौटने पर एक दुकान मालिक पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। दुकानदार को जुर्माने के साथ तीन रुपए भी लौटाने होंगे। आयोग ने दुकान के मालिक को जुर्माना देने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस समय के बीच अगर वह पैसा नहीं लौटा पता है तो उसे हर साल 9% के हिसाब से ब्याज जोड़कर देना होगा।
व्यापारिक लेन-देन में सही व्यवहार-
आयोग ने अपने आदेश में कहा की जेरोक्स शुल्क के लिए प्राप्त अतिरिक्त धनराशि 3 रुपए और मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 हजार रुपए का मुआवजा शिकायत कर्ता को 30 दिन के अंदर लौटना होगा। आयोग के इस फैसले में उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखने और व्यापारिक लेन-देन में सही व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए महत्व पर जोर दिया है।
जेरॉक्स की दुकान पर फोटो कॉपी-
दरअसल मामला उड़ीसा के संबलपुर जिले के बुधवार इलाके का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता प्रफुल्ल कुमार दास 28 अप्रैल 2023 को जेरॉक्स की दुकान पर फोटो कॉपी करवाने गए थे। उन्होंने एक फोटो कॉपी करवाई जिसके बाद उन्होंने 5 रुपए दुकान वाले को दिए। 2 की फोटो कॉपी थी तो दास ने 3 रुपए वापस मांगे। लेकिन दुकानदार ने 3 रुपए लौटाने से इनकार कर दिया।
ये भी पढ़ें- Byju’s आखिर क्यों कर रहा है 4,000 कर्मचारियों की छटनी, जानें यहां
भिखारी कहकर संबोधित किया-
इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई। दास ने अपनी शिकायत में बताया कि दुकान मालिक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उनका कहना है की दुकान मालिक ने उन्हें भिखारी कहकर संबोधित किया और अपमानित भी किया। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जिले के उपभोक्ता निवारण आयोग में की। आयोग ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दुकानदार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया साथ ही 3 रुपए भी लौटाने के भी आदेश दिए।
ये भी पढ़ें- Loan लेकर भूलने वाले लोगों की बढ़ेगी मुसीबत, RBI ने बनाया ये सख्त नियम