International Trade Fair: 14 नवंबर से 27 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो सप्ताह तक चलने वाले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। मेले में हर दिन लगभग 40,000 से ज्यादा विज़िटर्स के शामिल होने की संभावना है। सप्ताह के आखिर और छुट्टियों के दौरान प्रतिदिन लगभग 1 लाख विज़िटर्स आ सकते हैं। जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एडवाइजरी जारी की है। जिसके मुताबिक मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, पुराना रोड और शेरशाह रोड पर पर्यातायत भीड़ होने की उम्मीद है।
मुक्त यात्रा सुनिश्चित-
यातायात ट्रैफिक पुलिस ने व्यापार मेले में नहीं आने वाले लोगों से परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इन सड़कों से बचने का आग्रह किया है। 14 से 18 नवंबर तक का आईटीएफ में सिर्फ व्यावसायिक विज़िटर्स को ही आने की अनुमति दी जाएगी। 19 से 27 नवंबर तक आम जनता को मेले में आने की इजाजत होगी।
यातायात निर्देशिका
14 से 27 नवंबर, 2023 तक प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के दृष्टिगत यातायात विनियम प्रभावी रहेंगे।#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/hxVjaNLMpN
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 13, 2023
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी-
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, विज़िटर्स को केवल गेट नंबर 1, 4, 6 और 10 सेआने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही गेट नंबर 5, 7, 8 और 9 से उनके आने पर प्रतिबंध होगा और 1,4,5 बी और 10 से प्रदर्शकों को आने की अनुमति होगी। उसके अलावा मीडिया कर्मियों को गेट नंबर 5 बी से होगा और भारत व्यापार सर्वप्रथम संगठन के अधिकारियों को गेट नंबर 9 और 1 से आने के की अनुमति होगी।
टिकटों की बिक्री-
ट्रैफिक पुलिस के एडवाइजरी में कहा गया है कि इस बार साइट पर टिकटों की बिक्री नहीं की जाएगी और इसे सिर्फ ऑनलाइन और चुनिंदा मेट्रो स्टेशन पर ही भेजा जाएगा। एडवाइजरी में बताया गया कि चालक वाहनों, टैक्सियों और ऑटो के लिए ड्रॉपिंग प्वाइंट आईटीपीओ के गेट नंबर 3 और 7 के सामने सर्विस लाइन पर और बेसमेंट पार्किंग के प्रवेश द्वार के पास होगा।
पार्क करने की अनुमति नहीं-
सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भैरव मार्ग और मथुरा रोड पर किसी को कहीं भी रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि विज़िटर्स के साथ ही वाहन को शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सड़कों पर पार्क किए गए वाहनों को टो कर लिया जाएगा।
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अनुचित पार्किंग और कानूनी निर्देशों की अवज्ञा-
अनुचित पार्किंग और कानूनी निर्देशों की अवज्ञा के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। एडवाइजरी के मुताबिक, टो किए गए वाहनों को नेशनल स्टेडियम की पार्किंग में गेट नंबर 5 पर पार्क किया जाएगा। एडवाइजरी में लोगों को प्रगति मैदान तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के आग्रह किए गए हैं। इसके साथ ही यात्री डीटीसी बसों का इस्तेमाल करके मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर बस स्टॉप पर उतर सकते हैं।
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