फरीदाबाद। महिलाओं के प्रति अपराध कम करने और वारदात के बाद मौके से भाग जाने वाले टैक्सी चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने टैक्सी और ऑटो के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और वाहन के साईड में उसके मालिक का नाम और फोन नंबर लिखने के आदेश जारी किए हैं।
फरीदाबाद पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने टैक्सी/कैब मालिकों को हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जल्द रजिस्ट्रेशन नं0 लिखवाने बारे दिशा निर्देष जारी किए हैं। इससे टैक्सी/कैब में बैठने वाले सवारी/या़त्री विषेशकर महिलाओं को गाडी के रजिस्ट्रेषन नं0 के बारे में मालूम हो सके कि वह किस गाडी में सफर कर रही है।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि निर्भया केस के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुऐ आदेश दिये थे कि सभी कमर्शियल सवारी वाहन के साईड मे वाहन के मालिक का नाम पता व मोबाईल नं0 लिखना जरूरी है। जिसकी वजह से अब यदि कोई वाहन चालक क्राईम करता है तो उसको पकडने में आसानी होती है।
उन्होने कहा कि कई बार टैक्सी/कैब के चालको द्वारा महिलाओ के विरूध अपराध करने की खबरे सुनने को मिलती रहती है और पीडित महिला को सम्बंधित टैक्सी/कैब का नं0 मालूम नही होने की वजह से अपराधी तक पहुचने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पडता है। अक्सर देखने में आता है कि जब कोई यात्री/सवारी टैक्सी/कैब को हायर करता है तो उस समय जल्दी में होने के कारण वह टैक्सी के नं0 नही देख पाता है और कई बार सवारी का कीमती सामान भी टैक्सी में रह जाता है। अगर गाडी के अन्दर रजिस्ट्रेशन नं0 लिखे होगें तो यात्रीयों को टैक्सी/कैब का नं0 याद रखने में आसानी होगी और यदि कोई घटना घटती है तो पुलिस को आरोपी तक पहुचने में काफी मदद मिलेगी।