हरियाणा की एक अदालत ने ‘‘भारत माता की जय’’ बोलने से इंकार करने वालों के खिलाफ यहां पिछले साल टिप्पणी करने वाले योग गुरू रामदेव के खिलाफ शुक्रवार (12 मई) को जमानती वारंट जारी किया। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश गोयल ने दो मार्च को रामदेव के खिलाफ समन जारी किया था।
बत्रा के वकील ओ.पी चुग ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने रामदेव को एक लाख रूपए का निजी मुचलका देने को कहा है। अदालत ने उन्हें 14 जून को पेश होने को भी कहा है।
पिछले साल अप्रैल में यहां एक समारोह में रामदेव ने ‘‘भारत माता की जय’’ बोलने से इंकार करने वालों का सिर कलम करने संबंधी कथित टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी की विपक्षी दलों सहित विभिन्न पक्षों ने तीखी आलोचना की थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल योग गुरू बाबा रामदेव के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने केस दायर किया था। केस मोहम्मद बिन उमर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उनपर आरोप है कि रामदेव ने कहा था कि अगर संविधान से उनके हाथ बंधे नहीं होते तो ‘भारत माता की जय’ का नारा नहीं लगाने वाले लाखों लोगों का वह सिर कलम कर देते।
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