आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये के कथित बेनामी जमीन सौदों तथा टैक्स चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की कुछ अचल परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
अधिकारियों के अनुसार, विभाग ने बेनामी लेनदेन कानून, 1988 के तहत अस्थायी आदेश के जरिये दो संपत्तियों – दिल्ली में एक मकान और एक भूखंड की कुर्की की है। यह कानून पिछले साल 1 नवंबर से लागू हुआ था।
उन्होंने कहा कि ये संपत्ति बेनामी कब्जे में थीं। विभाग द्वारा पिछले महीने की गई छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की गई है। कुर्क संपत्ति के मूल्य का तत्काल पता नहीं चल पाया है। बेनामी संपत्ति में लाभार्थी वह व्यक्ति नहीं होता, जिसके नाम से संपत्ति खरीदी गई है।
इस मामले में भारती और अन्य लोगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 मई को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कहा कि भारती और कुमार को जारी समन इस मामले में जांच का हिस्सा है। विभाग उनका बयान दर्ज करना चाहता है।