पंजाब एवं हरियाणा होईकोर्ट ने दो साध्वियों से बलात्कार के दोषी ठहराए गए गुरमीत राम रहीम सिंह की अपील वाली अर्जी मंजूर कर ली है। जिसमें उन्होनें निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी है और उसे रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
राम रहीम के वकील एस के गर्ग नरवाना ने बताया कि हाई कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी दलील सही होती है तो यह रकम सूद समेत वापस की जाएगी।
आपको बता दें कि पिछले महीने 28 अगस्त को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने डेरा प्रमुख पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
दूसरी तरफ मामले में पीड़िता दोनों साध्वियों ने भी हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि राम रहीम की 20 साल की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाय। हाई कोर्ट ने उन दोनों साध्वियों की अर्जी भी मंजूर कर ली है। उनकी अर्जी पर भी हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।