राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेप मामलो को लेकर एक बड़े फैसले को मंजूरी दे दी है। रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है। इसके पहले शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी।
16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी। इसके अलावा भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश पर भी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है।