
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम में हुए रेप कांड पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में हुए बच्चियों के साथ रेप की घटना से हम शर्मसार है। उन्होंन कहा कि दिल को दहला देनी वाली इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले मुख्यमंत्री के रुप में जाने जाते है।
#Muzaffarpur mein aisi ghatana ghat gayi ki hum sharamsaar ho gaye. CBI jaanch kar rahi hai, high court iski monitoring kare: Bihar Chief Minister Nitish Kumar pic.twitter.com/m5onnGFNNc
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम में हुए रेप कांड पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में हुए बच्चियों के साथ रेप की घटना से हम शर्मसार है। उन्होंन कहा कि दिल को दहला देनी वाली इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले मुख्यमंत्री के रुप में जाने जाते है।इसके बाद उन्होंने कहा की मामले की सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने एडवोकेट जेनरल से कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। इस घिनौनी घटना पर कहा कि इसका ध्यान रखना होगा कि मामले में कोई बचने ना पाए। ये भी देखना होगा कि हमारे सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि जो किया गया है वो पाप है और इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए।बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ हुए रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया जिसके बाद इसने बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने दोनों ही सरकारों से विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने मुजफ्फरपुर मामले में रेप पीड़िताओं का इंटरव्यू प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें बार-बार अपने अपमान को दोहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित रेप पीड़ितों की तस्वीरों का रूप बदलकर भी इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) से भी सहायता मांगी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस मामला इस साल की शुरुआत में प्रकाश में आया था जब बिहार समाज कल्याण विभाग ने टीआईएसएस द्वारा किए गए सोशल ऑडिट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 34 नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीनों तक रेप किया गया। प्रशासन पर आरोप है कि रेप की रिपोर्ट आने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई।
— ANI (@ANI) August 3, 2018
इसके बाद उन्होंने कहा की मामले की सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने एडवोकेट जेनरल से कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। इस घिनौनी घटना पर कहा कि इसका ध्यान रखना होगा कि मामले में कोई बचने ना पाए। ये भी देखना होगा कि हमारे सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि जो किया गया है वो पाप है और इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए।
लड़कियां क्या लड़के भी सुरक्षित नहीं है
बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ हुए रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया जिसके बाद इसने बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने दोनों ही सरकारों से विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने मुजफ्फरपुर मामले में रेप पीड़िताओं का इंटरव्यू प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें बार-बार अपने अपमान को दोहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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