बसपा(BSP) के नेता राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे को आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के हयात होटल के बाहर आशीष पांडे ने एक कपल को बन्दूक की नौक पर डराया धमकाया था। उसी घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमे आशीष पांडे को दोषी पाया गया था। जिसके चलते आशीष कई दिनों तक पुलिस से छुपा रहा लेकिन बाद में उसने खुद को सरेंडर करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया जिसमे खुद को बेक़सूर बताया था।
आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस ने कल ही पटियाला कोर्ट में आशीष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। लेकिन आज उन्हें बेल मिल गयी है।
Delhi's Patiala House Court: Bail granted to Ashish Pandey, son of former BSP MP Rakesh Pandey, who brandished a gun at a 5-star hotel. Police had filed chargesheet against him yesterday. pic.twitter.com/FrAFjkpvp1
बसपा(BSP) के नेता राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे को आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के हयात होटल के बाहर आशीष पांडे ने एक कपल को बन्दूक की नौक पर डराया धमकाया था। उसी घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमे आशीष पांडे को दोषी पाया गया था। जिसके चलते आशीष कई दिनों तक पुलिस से छुपा रहा लेकिन बाद में उसने खुद को सरेंडर करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया जिसमे खुद को बेक़सूर बताया था।आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस ने कल ही पटियाला कोर्ट में आशीष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। लेकिन आज उन्हें बेल मिल गयी है।साथ ही, कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए निजी मुचलके के रूप में 50 हजार रुपये का बॉन्ड जमा कराने का आदेश भी दिया है और कोर्ट ने आरोपी आशीष पांडे को निर्देश दिया है कि जब भी उन्हें दिल्ली पुलिस जांच के लिए बुलाएगी उन्हें सहयोग करना होगा।आशीष पांडे ने कल जमानत के लिए तीसरी बार याचिका दायर की थी। इससे पहले उसी जमानत याचिका दो बार पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से से खारिज हो चुकी थी। पहली बार 19 अक्टूबर और दूसरी बार 24 अक्टूबर को सेशन कोर्ट की ओर से आशीष पांडे की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी आशीष पांडे के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पुलिस की जांच मामले में पूरी हो चुकी है। लिहाजा, जो आर्म्स एक्ट और 341/506 की धाराएं उनके क्लाइन्ट पर लगाई गई है, उसमें जमानत मिल सकती है। बहरहाल, आरोपी आशीष पांडे फिलहाल, न्यायिक हिरासत में थे। अब बेल बांड का प्रोसिजर पूरा होने के बाद वो जेल से बाहर आ सकेंगे।क्या था मामलादरअसल, बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडे ने एक पूर्व कांग्रेसी विधायक के बेटे गौरव कंवर को दिल्ली के पांच सितारा होटल हयात में अपनी पिस्तौल निकाल कर धमकी दी थी। घटना का विडियो वायरल होने के बाद आशीष पांडेय फरार हो गया था। जिसके बाद यूपी और दिल्ली पुलिस की कई टीमें आशीष की तलाश में लगी थी। गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ने के बाद आशीष पांडे ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
— ANI (@ANI) November 2, 2018
साथ ही, कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए निजी मुचलके के रूप में 50 हजार रुपये का बॉन्ड जमा कराने का आदेश भी दिया है और कोर्ट ने आरोपी आशीष पांडे को निर्देश दिया है कि जब भी उन्हें दिल्ली पुलिस जांच के लिए बुलाएगी उन्हें सहयोग करना होगा।
आशीष पांडे ने कल जमानत के लिए तीसरी बार याचिका दायर की थी। इससे पहले उसी जमानत याचिका दो बार पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से से खारिज हो चुकी थी। पहली बार 19 अक्टूबर और दूसरी बार 24 अक्टूबर को सेशन कोर्ट की ओर से आशीष पांडे की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।
अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी आशीष पांडे के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पुलिस की जांच मामले में पूरी हो चुकी है। लिहाजा, जो आर्म्स एक्ट और 341/506 की धाराएं उनके क्लाइन्ट पर लगाई गई है, उसमें जमानत मिल सकती है। बहरहाल, आरोपी आशीष पांडे फिलहाल, न्यायिक हिरासत में थे। अब बेल बांड का प्रोसिजर पूरा होने के बाद वो जेल से बाहर आ सकेंगे।
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