दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1984 के सिख दंगों के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या करने का षड्यंत्र रचने के लिए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिख दंगो में जिन परिवारों ने अपनों को खोया था उनके लिए ये एक बड़ी जीत है।
जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की एक पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराया। उसे सांप्रदायिक सद्भावना को भड़काने का भी दोषा ठहराया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। पूर्व कांग्रेस काउंसिलर बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी कप्तान भागमल, गढ़ारी लाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को भी उच्च न्यायालय ने इस मामले में दोषी माना है।
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