सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें चौबीसों घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। सीजेआई रंजन गोगाई ने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केरल सरकार की होगी। वह इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दोनों महिलाओं ने सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने याचिका में कहा कि राज्य में उग्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी जान खतरे में है। हर जगह उनका विरोध हो रहा है।
Supreme Court directs Kerala government to provide adequate security to the two women who entered & offered prayers at Kerala's #SabarimalaTemple on January 2. pic.twitter.com/mD1QrO6FKx
— ANI (@ANI) January 18, 2019
आपको बता दे कि इससे पहले मंदिर में प्रवेश करने वाली 44 वर्षीय कनकदुर्गा ने अपनी सास पर कथित रूप से हमले का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि मंगलवार सुबह जब वह घर लौटी तो उसकी सास ने कथित रूप से उसके सिर पर वार कर दिया। जिसके बाद कनकदुर्गा को पेरिनथलमन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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