तमिलनाडु सरकार की ओर से अब ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में उन यात्रियों को बेहद राहत मिली है जोकि कैब या ऑटो में सफर करते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी हम कहीं बाहर सफर करने जाते हैं तो हम ऑनलाइन एप्प के जरिए ऑटो बुक करते हैं, लेकिन लास्ट मिनट में कैब या ऑटो चालक उस बुकिंग को कैंसिल कर देते हैं। यदि अब राइड कैंसिल की गई तो इससे कैब-ऑटो ड्राइवर को ही घाटा होगा। ऐसा करने पर अब उन्हें ₹500 तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
राइड कैंसिल करने पर ऑटो और बाइक टैक्सी पर इतना होगा जुर्माना-
टैक्सी ड्राइवर्स के राइड कैंसिल करने पर, 1988 की धारा 178 (3) (बी) के तहत जुर्माने में संशोधन करने जा रही है। टैक्सी (कैब) चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वही ऑटो-रिक्शा और बाइक चालकों को अधिनियम की धारा 178(3)(ए) के तहत 50 रुपये का जुर्माना इन पर भी लगाया जाएगा।
यात्रियों ने की कैब चालकों की शिकायत-
इसमें यात्रियों ने कुछ ऐसी शिकायतें की जहां चालक नगद के अलावा अन्य पेमेंट का ऑप्शन चुनने पर बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। इस बात से यह पता चलता है कि चालक अवैध रूप से पूंजी जमा करते हैं।
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एसोसिएशन की राय-
गलती करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने पर कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वास्तविक लोगों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। कभी-कभी स्कूली बच्चों को लेने वाले ड्राइवर स्कूल के पास जाने वाले यात्रियों की तलाश करते हैं और वे अन्य रास्तों या सड़क पर जाने के लिए बुकिंग करने वालों के लिए सवारी को वहां जाने से मना कर देते हैं, अब यात्रियों की शिकायतों के आधार पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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