नशे में धुत्त होकर एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी के वकील ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया। कोर्ट से आरोपी के वकील ने कहा कि, शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। शंकर मिश्रा का वहां जाना असंभव था। महिला एक कथक डांसर है और 80% कथक डांसर को यह प्रॉब्लम होती है , उन्होंने खुद पर पेशाब किया। 11 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में आरोपी शंकर मिश्रा ने कहा था कि मैं नशे में था और नशे में मैं कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन यौन इच्छा के लिए पेंट की जिप खोलना नहीं था। आरोपी शंकर मिश्रा के पिता ने कहा था कि मेरा बेटा सभ्य है और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वह 2 दिनों से सोया नहीं था जिसकी वजह से वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। फ्लाइट में ड्रिंक के बाद वह सो गया था। उसके जागने के बाद ही एयरलाइंस स्टाफ ने उससे पूछताछ की और मेरे बेटे पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह फर्जी है। पीड़िता ने मुआवजे की मांग की थी और उसे मुआवजा दे भी दिया गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ हो सकता है उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है।
आरोपी को नौकरी से निकाला –
जानकारी के मुताबिक आरोपी शंकर इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था जिसका नाम वेल्स फ़ार्गो है जब मामला बढ़ गया तो उसे कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। आरोपी शंकर मिश्रा वेल्स फ़ार्गो में वाइस प्रेसिडेंट था। बयान जारी कर कंपनी ने कहा कि वेल्स फ़ार्गो अपने सभी कर्मचारियों से चाहे वह निजी हो या पेशेवर दोनों ही तौर पर अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है। हमारे कर्मचारी की ऐसी हरकत माफी के लायक नहीं है इसीलिए इसे कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि हम इस मामले की जांच में पूरी तरह से अपना सहयोग देंगे। आपको बता दें कि वेल्स फ़ार्गो कंपनी अमेरिका की एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है।
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DGCA ने एडवाइजरी जारी की –
देश के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ऐसी घटनाओं के बाद, गंदी हरकत करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए एयरलाइंस को एक एडवाइजरी जारी की है। शेड्यूल्ड एयरलाइंस के हेड ऑफ ऑपरेशंस को भेजे गए दिशा-निर्देशों में रेगुलेटर ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर रोक – थाम उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे DGCA ने कहा, कि DGCA ने कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया है, जिसमें यह देखा गया है कि पायलट, पोस्ट होल्डर्स और केबिन क्रू के सदस्य उचित कार्रवाई नहीं कर पाए हैं।
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पुलिस ने मांगी कस्टडी –
घटना की सीक्वेंसिंग करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की कस्टडी मांगी है। 7 जनवरी को शंकर मिश्रा की कस्टडी देने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।