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Dastak India > Home > बिजनेस > Gratuity and Pension Rule : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया सख्त नियम, जानिए क्या होगा बदलाव
बिजनेस

Gratuity and Pension Rule : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया सख्त नियम, जानिए क्या होगा बदलाव

Dastak Web Team
Last updated: June 13, 2023 6:12 pm
Dastak Web Team
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Pension
Photo source- Google
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 किरण शर्मा

मोदी सरकार की तरफ से मार्च 2023 में कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान किया गया था। जिसका एरियर 1 जनवरी को दिया गया था और अब आने वाले अक्टूबर या सितंबर में डीए हाइक का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है और केंद्रीय कर्मचारियों को इससे जुड़े सख्त निर्देश दिए गए है। जिनका पालन ना करने पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है आइए जानते हैं क्या है- निर्देश और किस- तरह की कार्यवाही कर्मचारियों पर की जाती है –

क्या है निर्देश-

सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, कि यदि कोई कर्मचारी काम के दौरान लापरवाही बरतता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल, केंद्र सरकार के द्वारा पारित यह निर्देश केंद्र कर्मचारियों पर लागू होता है लेकिन आने वाले समय में इसे राज्य में भी लागू किया जा सकता है।

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इसके अलावा सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रुल नंबर 8 में
बदलाव कर नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जिसके अनुसार यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान किसी अपराध या लापरवाही के प्रति दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन पर रोक लगाई जा सकती है।

केंद्र कर्मचारियों पर कौन करेगा कार्यवाही-

1- ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारियों की अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल है वह कर्मचारी की ग्रेच्युटी और पेंशन पर रोक लगा सकते है।

2- इसके अलावा ऐसे सचिव
जो कर्मचारी के संबंधित विभाग
या मंत्रालय से जुड़े़े है जिसने रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की है उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।

3- ऐसे दोषी कर्मचारी जो अकाउंट या ऑडिट विभाग
से रिटायर हुए है। उनके लिए केग को पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाने का अधिकार है।

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TAGGED:central governmentCentral workersGratuity rulePension
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