नियमों का पालन नहीं करने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रहा हैं। बीते हफ़्ते HDFC और HSBC बैंक पर पेनल्टी लगाने के बाद अब RBI ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 5 जुलाई, 2023 को संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। साथ ही दोनों ही बैंकों से लाइसेंस रद्द होने के बाद किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं करने का आदेश भी दे दिया है।
RBI की तरफ से दिए गए एक बयान में बताया गया है कि, बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (Malkapur Urban Co operative Bank) और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बयान के मुताबिक, कारोबार बंद किये जाने के बाद अब दोनों ही बैंक ना तो कोई जमा राशि स्वीकार कर सकेंगे और ना ही जमा राशि ग्राहकों को दे सकेंगे।
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केंद्रीय बैंक की तरफ से दोनों सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और आमदनी की संभावनाओं की कमी को देखते हुए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को बैंक बंद करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि, प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये की सीमा तक अपने बैंक से जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।
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RBI की तरफ से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, 97.60% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। आरबीआई ने कहा कि यदि मलकापुर शहरी सहकारी बैंक को बैंकिंग से जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई तो इससे सार्वजनिक हित पर गहरा असर पड़ेगा और मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ आने वाले समय में बैंक अपने जमाकर्ताओं को जमा राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा।