Aadhaar Card: हर भारतीय की यूनिक आइडेंटिटी आधार कार्ड को माना जाता है। इसके अलावा किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने, कॉलेज में एडमिशन लोन के लिए अप्लाई, घर लेने या फिर बैंक में खाता खुलवाने तक के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है। इसके बिना आपके ये काम पूरे नहीं हो सकते। आधार कार्ड में अगर आपसे जुड़ी कोई जानकारी गलत है, तो आपके काम बीच में ही रुक सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका नाम बदलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आप बार-बार इन्हें ठीक नहीं करवा सकते।
क्या नियम होते हैं?
इसकी लिमिट होती है अगर आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या फिर अपना नाम अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके क्या नियम होते हैं। आधार कार्ड धारक जीवन में सिर्फ दो बार ही अपना नाम बदल सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड में जन्मतिथि की भी जानकारी दी जाती है। डेट ऑफ बर्थ भी आप सिर्फ दो बार ही बदल सकते हैं। आधार कार्ड में जेंडर अपडेट करने की सुविधा एक बार दी जाती है। सभी जानकारी को अपडेट करने की लिमिट UIDAI द्वारा तय किया जाता है।
कैसे बदले अपना नाम-
अगर आप भी अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप UIDAI की ऑफिशल वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। फिर आधार कार्ड में रजिस्टर किए गए नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे डालने के बाद अपडेट आधार पर लिंक पर क्लिक करें।उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। फिर नाम चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करें और मांगे गए डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अटैच कर दें। उसके बाद सबमिट करें और सेंड ओटीपी ऑप्शन को चूने। फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी को डालने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर-
आधार कार्ड में किसी भी तरह की जानकारी को अपडेट करने के लिए आधार में सही नंबर होना जरूरी है। क्योंकि आधार कार्ड में बदलाव करते समय आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। बिना ओटीपी के किसी भी तरह की जानकारी जैसे कि नाम या फिर पता आदि अपडेट करना मुश्किल है।
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