New Criminal Laws: मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में आपराधिक कानून से संबंधित तीन विधेयकों को वापस लिया गया। उनकी जगह पर तीन नए विधेयक पेश किए गए। संसद की स्थाई समिति की ओर से शाह ने सुझाए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कानून से संबंधित तीन विधायकों को वापस ले लिया है। अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि अधिकांश संशोधन व्याकरण से जुड़ी गलतियों के थे। जिसकी वजह से कानूनी में कुछ क्षेत्र में संशोधन किया गया था। सदन में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय सापेक्ष विधेयक 2023 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा।
नए विधेयक-
जिसे सदन द्वारा मंजूरी दे दी गई, उसके बाद उन्होंने नए विधेयक पेश किए और भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधायक 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860 दंड प्रक्रिया, संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पर लाया गया है। शाह का कहना है कि ‘मैंने तीनों विधायकों को सदन के सामने प्रस्तुत किया, गृह मंत्रालय की समिति ने बहुत से सुझाव दिए थे, इतने सारे संशोधन लाने की जगह पर हमने नया विधायक लाने का ही फैसला ले लिया।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी-
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इन विधायकों को संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। इस पर जवाब देते हुए शाह ने कहा कि आगे अगर संशोधन की जरूरत होगी तो ऐसा किया जाएगा। मंगलवार को केंद्र ने आतंकवादी कृति की कानूनी परिभाषा को नया रूप दिया, जिसमें नकली मुद्रा फैलाने, अपहरण, किसी सार्वजनिक अधिकारी की मौत का कारण बनने, घायल करने जैसे कार्यों के माध्यम से देश की आर्थिक और मौद्रिक सुरक्षा के लिए खतरा शामिल है।
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बीएनएस की धारा 113-
बीएनएस की धारा 113 के मुताबिक, जो लोग नकली भारतीय कागजी मुद्रा बनाकर स्थिरता को नुकसान पहुंचा कर देश को धमकी देते हैं या फिर धमकी देने की संभावना रखते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। आतंकवाद के लिए दोषी पाए जाने वाले लोगों को मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। उसके अलावा जो लोग ऐसे कार्यवाही की शाजिस करते हैं या नुकसान पहुंचने की कोशिश करते हैं या फिर जान बूझकर आतंकवाद को अंजाम देने में मदद करते हैं। उन्हें कम से कम 5 साल या आजीवन सजा का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति संशोधन में क्रूरता की परिभाषा में मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है।
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