Pan Card: बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप कोई सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र बनवाते हैं तो उसमें नाम गलत प्रिंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसे ठीक करने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आपको सरकारी डॉक्टर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हैं और पैन कार्ड में अपना सही नाम वापस से प्रिंट करवा सकते हैं। आईए इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया-
पैन कार्ड में अपने नाम को ठीक करवाने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा, फिर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें, उसके बाद पैन सर्विस के तहत रिक्वेस्ट फॉर पैन कार्ड रिप्रिंट कलेक्शन चेंज ऑफ एड्रेस पर क्लिक करें, उसके बाद अप्लाई पर टैप करें, अब अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फील करें, फिर आई एम नॉट ए रोबोट चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर सबमिट का बटन दबाए। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने नाम में सुधार करने के लिए जरूरी जानकारी देनी होगी। इसमें शामिल है आपका वर्तमान नाम जो आपके पैन कार्ड पर गलत लिखा गया है, यहां आपका सही नाम जिसे आप पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं वह डालें।
15 से 20 दिनों का समय-
एक बार जब आप सभी जानकारी को अच्छे से दर्ज कर लें, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें, आपको एक और लोन एंक्नॉलोजमेंट नंबर प्राप्त होगा। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को ध्यान से रखें, क्योंकि इसका काम आपको भविष्य में पड़ सकता है। आपके नाम को बदलने के अनुरोध को स्वीकृत होने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है। एक बार जब आपके नाम बदलने की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो आपको एक नया पैन कार्ड मिलेगा। जिसमें आपका सही नाम प्रिंट किया होगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नाम में बदलाव करने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो आपको एक कारण बताकर नोटिस प्राप्त होगा। इस नोटिस में आपके नाम परिवर्तन अनुरोध को स्वीकार करने के कारण दिए गए होंगे, अगर आप इनसे सहमत नहीं हैं तो आप इन पर अपील कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रोसेस-
लेकिन अगर आप ऑनलाइन यह काम नहीं करवाना चाहते तो आप ऑफलाइन भी अपना नाम बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसके बाद फॉर्म को भरकर सभी दस्तावेजों को उसके साथ जोड़ना होगा। उसके साथ फॉर्म को अपने नजदीकी पैन कार्ड इश्यू अथॉरिटी कार्यालय पर जमा कर दें, पीसीएआईए आपके नाम परिवर्तन अनुरोध को 15 से 20 दिन के अंदर स्वीकार या अस्वीकार कर देगा। एक बार जब आपके नाम बदलने की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो आपको एक नया पैन कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका सही नाम आएगा। नाम बदलवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
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ऑनलाइन और ऑफलाइन शुल्क भरने की प्रक्रिया-
जैसे आपका वर्तमान पैन कार्ड जिसमें गलत नाम प्रिंट है, आधार कार्ड जिसमें आपका सही नाम और पता लिखा हो, अगर आप शादी के बाद अपना नाम बदला है तो आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र देना होगा, आपने तलाक के बाद अपना नाम बदला है तो आपको तलाक प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपने कानूनी रूप से अपना नाम बदला है तो आपको न्यायालय के आदेश के दस्तावेजों को जोड़ना होगा। इसके अलावा नाम बदलवाने के लिए आपको 100 रुपए शुल्क के तौर पर देने होंगे। अगर आप ऑनलाइन नाम परिवर्तन करते हैं तो आप शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नाम परिवर्तन करते हैं, तो आपको शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करना होगा।
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