हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गुरुवार को एक घोषणा की है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की रक्षा को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने इससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए हुक्का धूम्रपान पर राज्यवापी प्रतिबंध लगाने की निर्णय लिए हैं। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की रक्षा के लिए हुक्का पर राज्यवापी प्रतिबंध है। हुक्का धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए हमने राज्य भर में हुक्का धूमपान पर बैन लगा कर निर्णायक कार्यवाही की है।
सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के अधिनियम में संशोधन-
उन्होंने यह कहा कि इस चिंता के को ध्यान में रखते हुए हम सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के अधिनियम में संशोधन करके कर्नाटक में हुक्का धूमपान पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। हमारी सरकार हमारी युवी पिढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने पर काम कर रही है। पोस्ट में उन्होंने कन्नड़ में लिखा राज्य सरकार का आधिकारिक आदेश भी सन्लगन किया गया है।
हुक्का बार पर प्रतिबंध-
2023 के सितंबर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि कर्नाटक सरकार हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने और तंबाकू के सेवन की कानूनी उम्र 18 से 21 तक वर्ष करने पर विचार कर रही है। उस समय राव ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि हुक्के में इस्तेमाल की जाने वाली अज्ञात सामग्री संभावित रूप से लत का कारण बन सकती है।
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हरियाणा सरकार-
इसके अलावा पिछले साल इसी तरह के एक कदम में हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य भर में होटल और रेस्टोरेंट बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, हालांकि हरियाणा में प्रतिबंध ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक के पर लागू नहीं होता।
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