Paytm को बड़ी राहत देते हुए आरबीआई ने 15 दिन की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं किया जाएगा। बल्कि इसे 15 दिन तक और आगे बढ़ा दिया गया है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 5 मार्च के बाद से ही लागू होगा। जिसका मतलब यह है कि पेटीएम वॉलेट ग्राहक खातों में लेनदेन और फास्टैग 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ (Frequently Asked Questions) भी जारी कर दिया है।
बड़ा कदम उठाते हुए कहा-
31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए, Paytm की बैंकिंग सर्विस को बंद करने के आदेश जारी किए थे। जिसे 29 फरवरी 2024 से लागू होना था। लेकिन अब इस तारीख में संशोधन कर दिया गया है और आरबीआई ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्यवाही की गई है। जिसकी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट में ट्रांजैक्शन पेटीएम वॉलेट टॉप अप और फास्ट्रेक जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद से ही बंद हो जाएंगे।
अधिनियम 1949 की धारा 351 के तहत-
केंद्रीय बैंक ने कहा था कि उसने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 351 के तहत पेटीएम की पैरंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई ने आगे कहा है लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्त दिया जा रहा है।
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प्रावधान में कोई बदलाव नहीं-
हालांकि प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिसके मुताबिक ग्राहकों को अपने खातों, चालू खातों, बचत बैंक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मोबिलिटी कार्ड आदि से अपने बची हुई राशि को बिना किसी प्रतिबंध के अपने उपलब्ध राशि निकलने या इस्तेमाल करने की अनुमति है। 15 मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहक हो या वॉलेट धारकों को फंड ट्रांसफर यूपीआई जैसी बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं करेगा।
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