अगर आप भी खुद की गाड़ी में आना जाना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल त्रिपुरा की सरकार ने डीजल और पेट्रोल बेचने खरीदने की लिमिट तय कर दी है। इसके तहत दो पहिया गाड़ियों को रोजाना बस 200 रुपए जबकि चार पहिया गाड़ियों को सिर्फ 500 रुपए तक का ही पेट्रोल मिल सकेगा। राज्य तक आने वाली माल गाड़ियों बाधित हो गई हैं जिससे इंधन के भंडार में आई कमी की आई है, इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
बड़े पैमाने पर भूस्खलन-
दरअसल बात है कि असम में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से त्रिपुरा में आने वाली माल गाड़ियां बाधित हो चुकी है। मरम्मत कार्य के बाद 26 जनवरी अप्रैल को ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी। लेकिन जातिनका के रास्ते ट्रेन सेवा अभी भी स्थगित है।
मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित-
नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव और अधिकारी निर्मल ने कहा कि राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने की वजह से डीजल पेट्रोल की आपूर्ति में कमी हो रही है। ईंधन, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अगले आदेश तक कुछ पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है।
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खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग-
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दो पहिया वाहन रोजाना 200 रुपए और चार पहिया वाहन को 500 रुपए तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे। आदेश के मुताबिक, पेट्रोल पंप को कहा गया है कि वह एक दिन में एक बस को की सिर्फ 60 लीटर ही पेट्रोल बेच। जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा यानी तीन पहिया वाहनों को 40 और 15 लीटर तक ही इंधन दे।
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