NEET Exam 2024: जब से नीट एग्जाम 2024 के रिजल्ट आए हैं, तभी से घमासान छिड़ा हुआ है। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। यानी कि अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगते हुए एक नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।
काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग-
दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को आए रिजल्ट के बाद नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। इसके अलावा एनटीए को एक नोटिस जारी कर कहा गया है, कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है हमें जवाब चाहिए।
दोबारा से परीक्षा करने की मांग-
नीट की काउंसलिंग को रोकने की याचिका को तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया, जिसमें दोबारा से परीक्षा करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 में हुए पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के चलते ही, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर करवाई गई।
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एग्जाम रिजल्ट में धांधली का आरोप-
अब एनटीए को इस पर जवाब देना होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से नीट यूजी के रिजल्ट आए हैं, तभी से देश में बहुत सी जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और एग्जाम रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। यह छात्र नीट एग्जाम रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया गया है। एक परीक्षा केंद्र के 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर भी याचिका कर्ताओं ने संदेह जताया है।
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