Triple Talaq: हाल ही में एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और वीडियो कॉल के दौरान तीन तलाक के जरिए तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है। मुंबई के एनआरआई सागर के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला विधेयक और भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीवुड्स में रहने वाली महिला ने यह आरोप लगाया है, कि साल 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज के आकिब भाटीवाला से उसकी शादी अच्छे से हुई थी।
उत्पीड़न (Triple Talaq)-
हालांकि वडाला में अपने ससुराल में आने के बाद उसके साथ उत्पीड़न शुरू हो गया। स्थिति तब और ज्यादा खराब हो गई, जब वह अपने पति और ससुराल वालों के साथ ब्रिटेन चली गई। जहां भी उनका दुर्व्यवहार जारी रहा। घरेलू विवाद के बाद उसके पति ने कथित तौर पर उसके आभूषण अपने पास रख लिए, उससे कॉन्टेक्ट तोड़ दिया और उसे भारत वापस भेज दिया।
वीडियो कॉल के जरिए तीन तलाक-
इसके साथ ही बाद में उसे वीडियो कॉल के जरिए तीन तलाक दे दिया। ब्रिटेन लौटने पर उसका दावा है, कि उसे अपने पति के घर में घुसने से मना कर दिया गया। अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि इस्लामी कानून के तहत पति अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक के तहत तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता है।
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प्रथा असंवैधानिक-
हालांकि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस प्रथा को असंवैधानिक माना गया और साल 2019 में मुस्लिम महिला अधिनियम ने तीन तलाक को एक आपराधिक अपराध बना दिया। जिसके लिए 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जिसका मतलब यह है कि अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, तो वह मान्य नहीं होगा।
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