Aaradhya Bachchan Court Case: हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में आराध्या बच्चन की निजता और सम्मान की रक्षा का मामला सामने आया है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की 13 वर्षीय बेटी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही भ्रामक जानकारी को हटाने के लिए नई याचिका दायर की है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने इस मामले में समरी जज्मेंट के लिए नोटिस जारी किया है।
कोर्ट का सख्त रुख(Aaradhya Bachchan Court Case)-
अप्रैल 2023 में, जस्टिस सी हरि शंकर ने इसी तरह के एक मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए गूगल को गलत वीडियोज़ हटाने का आदेश दिया था। उन वीडियोज़ में झूठा दावा किया गया था कि आराध्या गंभीर रूप से बीमार हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि हर बच्चे को सम्मान और गरिमा का अधिकार है।
डिजिटल मीडिया की जवाबदेही (Aaradhya Bachchan Court Case)-
नई याचिका में गूगल, बॉलीवुड टाइम्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स को कानूनी नोटिस भेजा गया है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। कोर्ट ने पहले ही गूगल को भविष्य में ऐसी भ्रामक वीडियोज़ को तुरंत हटाने और इस तरह की सामग्री अपलोड करने वालों की जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है।
कानून और नैतिकता का सवाल-
जस्टिस हरि शंकर ने स्पष्ट किया कि किसी नाबालिग के स्वास्थ्य के बारे में झूठी जानकारी फैलाना “कानूनी रूप से पूरी तरह अस्वीकार्य” है। यह टिप्पणी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों की याद दिलाती है।
सरकार की भूमिका और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी-
कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस तरह की सामग्री को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। साथ ही, गूगल को कानूनी नियमों का पालन करने की याद दिलाई गई है। यह मामला डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
सोशल मीडिया का दुरुपयोग-
यह केस सोशल मीडिया के दुरुपयोग और फेक न्यूज़ की समस्या को रेखांकित करता है। खासकर जब मामला किसी नाबालिग से जुड़ा हो, तब यह और भी गंभीर हो जाता है। कोर्ट का रुख स्पष्ट संकेत देता है कि डिजिटल स्पेस में भी नियम-कायदों का पालन जरूरी है।
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परिवार का पक्ष-
बच्चन परिवार का यह कदम न केवल एक बेटी की सुरक्षा के लिए है, बल्कि समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यह याद दिलाता है कि सेलिब्रिटी परिवारों के बच्चों को भी वही अधिकार हैं जो किसी भी अन्य बच्चे को हैं।
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