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Dastak India > Home > देश > हाईकोर्ट का विवादित फैसला, ब्रैस्ट पकड़ना और पजामे का धागा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं, बल्कि…
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हाईकोर्ट का विवादित फैसला, ब्रैस्ट पकड़ना और पजामे का धागा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं, बल्कि…

Dastak Web Team
Last updated: March 20, 2025 3:27 pm
Dastak Web Team
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Controversial Decision of High Court
Photo Source - Google
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Controversial Decision of High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है, जिसमें दो आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की श्रेणी को परिवर्तित किया गया है। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि उनका कार्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नहीं, बल्कि ‘गंभीर यौन हमला’ की श्रेणी में आता है। न्यायालय पवन और आकाश नामक दो आरोपियों के विरुद्ध एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कथित तौर पर एक नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार किया था।

Contents
Controversial Decision of High Court मामले का विवरण-Controversial Decision of High Court न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण-अपराध की श्रेणी के बारे में न्यायालय का मत-न्यायालय का अंतिम निर्णय-कानूनी प्रावधान-

Controversial Decision of High Court मामले का विवरण-

प्रारंभ में, आरोपियों को धारा 376 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आरोपियों पर धारा 354-बी आईपीसी (आपराधिक बल के साथ हमला) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया, कि पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार करना, स्तन पकड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना और फिर मौके से भाग जाना, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।

Controversial Decision of High Court न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण-

न्यायालय ने कहा, कि आरोप था कि पवन और आकाश ने “पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया, स्तन पकड़ा और आकाश ने पीड़िता के वस्त्र उतारने की कोशिश की और इस उद्देश्य से उन्होंने उसके वस्त्र की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की”। लाइव लॉ द्वारा साझा किए गए न्यायालय के आदेश में कहा गया है, “लेकिन गवाहों के हस्तक्षेप के कारण, वे पीड़िता को छोड़कर घटनास्थल से भाग गए।”

न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य “यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ धारा 376 के तहत अपराध करने का निर्धारण किया था। क्योंकि इन तथ्यों के अलावा उन्होंने पीड़िता के साथ अपनी कथित इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं किया है।”

न्यायालय ने पाया, कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि आरोपियों का पीड़िता के साथ धारा 376 के तहत अपराध करने का दृढ़ इरादा था। न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि न तो शिकायत में और न ही गवाहों के बयानों में कोई आरोप है, कि आरोपी आकाश नाबालिग पीड़िता के वस्त्र की डोरी तोड़ने के बाद स्वयं अशांत हो गया।

अपराध की श्रेणी के बारे में न्यायालय का मत-

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “गवाहों द्वारा यह भी नहीं कहा गया है कि आरोपी के इस कार्य के कारण पीड़िता अनावृत हो गई। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के विरुद्ध धारा 376 के तहत अपराध करने की कोशिश की।”

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा, कि इस मामले में आरोप धारा 376 के तहत अपराध की कोशिश का अपराध बनाने के लिए काफी नहीं हैं। “इस प्रकार के आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि मामला तैयारी के चरण से आगे बढ़ गया था। किसी अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर मुख्य रूप से निर्धारण के उच्च स्तर में है,” न्यायालय ने कहा।

न्यायालय का अंतिम निर्णय-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “…इस न्यायालय का विचार है कि केवल यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष के अनुसार दो आरोपी पवन और आकाश ने पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया और उनमें से एक यानी आकाश ने उसके वस्त्र की डोरी तोड़ी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और इस बीच, राहगीरों/गवाहों के हस्तक्षेप पर, आरोपी व्यक्ति मौके से भाग गए, पीड़िता को पीछे छोड़कर, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपियों के विरुद्ध धारा 376, 511 आईपीसी या धारा 376 आईपीसी सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 का मामला बनता है।”

न्यायालय ने कहा कि इसके बजाय आरोपियों को धारा 354(बी) आईपीसी (किसी महिला पर हमला या दुरुपयोग करना जिसका इरादा उसे निर्वस्त्र करना या उसे अनावृत होने के लिए मजबूर करना हो) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (बाल पीड़िता पर गंभीर यौन हमला) के आरोपों के लिए समन किया जाना चाहिए।

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कानूनी प्रावधान-

इस बीच, पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि जो कोई भी गंभीर यौन हमला करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस निर्णय से एक बार फिर यौन अपराधों के संबंध में न्यायिक व्याख्या पर विचार-विमर्श हो सकता है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है, कि न्यायालय ने इस अपराध को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी सजा का प्रावधान किया है। यह मामला दर्शाता है, कि कानूनी प्रणाली में किस प्रकार विभिन्न स्तरों पर अपराधों का वर्गीकरण किया जाता है और कैसे न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित धाराओं का निर्धारण करते हैं।

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TAGGED:allahabad high courtAllahabad High Court important decisionChild protectionJudicial interpretationMinor sexual assault casepocso actPOCSO Act section 9Section 354BSexual offences
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