फरीदाबाद। सात साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने दस साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला करीब एक साल से अदालत में विचाराधीन था।
अदालत में पेश मामले के मुताबिक गुरूकुल इलाके में रहने वाली एक महिला ने बीते नौ सितंबर 2016 को यह मामला महिला थाने में दर्ज करवाया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि वह यहां परिवार के साथ रहती है। वह और उसका पति मेहनत मजदूरी करने का काम करते है। जबकि सात साल की बेटी इलाके के एक स्कूल में पढ़ रही है। अन्य दिनों की तरह घटना वाले दिन सुबह भी दोनों पति पत्नी ग्रीनवैली इलाके में काम करने के लिए चले गए थे। उसकी बेटी दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद खाना खाकर सो गए। शाम को बच्ची को घर में अकेला सोता देख पड़ौस में रहने वाला उत्तरप्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला ओमप्रकाश उर्फ मल्हा उसके कमरे में घुस आया। ओमप्रकाश ने आते ही सोती हुई बच्ची के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। नींद खुलने पर बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। इस बीच वह और उसका पति काम से घर लौट आए। दोनों को देखते ही आरोपी बच्ची को छोड़ कर भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन उसके पति ने आरोपी को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।