Firecrackers Ban: इस बार प्रदूषण का स्तर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और इस बार दिवाली पर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पटाखे नहीं फोड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे देश में प्रतिबंधित केमिकल से बने पटाखों के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रतिबंधित केमिकल से बने पटाखे सभी राज्यों में बैन हैं, सभी राज्यों पर यह बैन लागू होगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के लिए नहीं है।
राजस्थान सरकार-
सुप्रीम कोर्ट ने यह सब उस समय कहा जब बेंच के सामने राजस्थान सरकार को पटाखों पर बैन लगाने और ध्वनि प्रदूषण को मिटाने के कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर को लागू करने के आदेश की मांग वाली याचिका को पेश किया गया था। याचिका में यह कहा गया था कि लोगों में ऐसी धारणा है कि कोर्ट के आर्डर दिल्ली एनसीआर पर ही लागू होते हैं।
पटाखों पर बैन-
लेकिन यह आदेश पूरे देश के लिए हैं। इस याचिका को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को पटाखों पर बैन से जुड़े अपने पुराने आदेश के संज्ञान लेने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी राज्यों में फेस्टिवल सीजन के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के बारे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।
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प्रदूषण का प्रबंध-
जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच का कहना है कि गलत यह गलत है कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करना सिर्फ अदालत का कर्तव्य है। प्रदूषण का प्रबंध करना हर किसी का काम है। जस्टिस सुंदरेश का कहना है कि हम देख रहे हैं एक ब्लेम गेम चल रहा है यह कारण है, यह कारण है कहकर हर कोई दूसरे पर आरोप थोपने की कोशिश कर रहा है।
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