दिल्ली के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बडा झटका दिया है। अब निजी स्कूल सरकार की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक जो स्कूल सरकारी जमीन पर बने हुए हैं वो बिना सरकार की इजाजत लिए फीस नहीं बढा सकते। अगर स्कूल ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
प्राईवेट स्कूल सरकार के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में चले गए जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले को ही जायज ठहराया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्राईवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।