यूपी के बरेली में एक कोर्ट ने 29 साल पहले की गई चोरी के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर महज 370 रुपये की चोरी का आरोप था। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में तीन लोगों पर पर केस दर्ज था। साल 2004 में एक आरोपी की मौत भी हो गई। इस फैसले पर दोनों पक्षों ने खुशी जताई है।
जानकारी के मुताबिक, यह चोरी 21 अक्टूबर 1988 को एक ट्रेन में की गई थी। आरोपी चंद्रपाल, कन्हैया लाल और सर्वेश ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर ट्रेन में जा रहे हुसैन को पिला दिया था। उस समय हुसैन नौकरी के लिए शाहजहांपुर से पंजाब जा रहा था। नशीली चाय से बेहोश होने के बाद आरोपियों ने हुसैन की जेब से 370 रुपये चोरी कर ली और फरार हो गए।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 328 और 411 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद इन कोर्ट में केस चल रहा था। इस मामले में एक आरोपी देवेन्द्र पाल 16 साल से फरार था, जिसकी 2004 में मौत हो गई थी। साल 2004 में इस केस को अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट को सौंप दिया गया था। केस की सुनवाई चलती रही थी।
पीड़ित हुसैन आखिरी बार 2012 में कोर्ट की तारीख पर पहुंचे थी। 29 साल से लगातार चल रहे इस केस में कोर्ट ने अब जाकर अपना फैसला सुनाया है। दोनों आरोपी इस फैसले से खुश हैं। उनके मुताबिक, कोर्ट की वर्षों चलने वाली कार्यवाही ही उनके जुर्म की असली सजा है। आरोपी सर्वेश ने कहा, ‘हमारे लिए खुशी की बात है कि मामले का ट्रायल खत्म हो गया है।