सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 186 केस की फिर से जांच की अनुमति दे दी है। साथ ही जांच के लिए एक कमिटी के गठन का निर्देश दिया है। पहले एसआईटी ने इन केसों को बंद कर दिया था।
इसके लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। इससे पहले विशेष जांच दल (एसआइटी) ने इन मामलों को बंद कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट में एसआइटी के इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने मान लिया। 186 मामलों की जांच के लिए गठित कमेटी में तीन सदस्य होंगे, जिनकी अध्यक्षता होई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे।
1984 anti-Sikh riots case: Supreme Court directs re-investigation of 186 cases, closed earlier by the SIT.
— ANI (@ANI) January 10, 2018
आपको बता दें कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे भड़के थे। इसमें अकेले दिल्ली में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को दंगों के लिए उकसाया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं दंगा पीड़ितों के लिए यह जरूर एक राहत भरी खबर है।
इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से गठित एसआइटी द्वारा 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। इस फैसले पर संदेह जताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से इनमें में 199 मामलों को बंद करने का कारण बताने के लिए कहा था।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों की संख्या में सिख मारे गए थे। याद दिला दें कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों ने की थी। इंदिरा की हत्या के बाद पूरे भारत में दंगे की आग भड़की थी। इन दंगों में 3000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 2000 से ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली में ही मारे गये थे। नरंसहार के बाद सीबीआइ ने कहा था कि ये दंगे राजीव गांधी के नेतृ्त्व वाली कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिल कर कराये हैं। उस समय तत्कालीन पीएम राजीव गांधी का एक बयान भी काफी सुर्खियों में था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तब पृथ्वी भी हिलती है।