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Dastak India > Home > देश > एयरसेल मैक्सिस मामले में चिंदबरम बने दोषी, आईएनएक्स मीडिया मामले में मिली राहत
देशहोम

एयरसेल मैक्सिस मामले में चिंदबरम बने दोषी, आईएनएक्स मीडिया मामले में मिली राहत

Jyoti Chaudhary
Last updated: October 25, 2018 4:23 pm
Jyoti Chaudhary
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Chidambaram, INX Media Case, Karti Chidambaram, Chidambaram Arrested, Congress Leader,
Photo: Google
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एयरसेल मैक्सिस मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिंदबरम के खिलाफ सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। इस चार्जशीट के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट ने चिंदबरम को पहला आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में चिदंबरम पर आरोप है कि इन्‍होंने गैरकानूनी FIPB को मंजूरी दी थी।

चिदंबरम के अलावा अन्‍य नौ लोगों के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। जिनमें एस भास्‍कररमन, एस श्रीनिवासन, मैक्सिस की 4 कंपनी और एयरसेल टेलीवेंचर्स को आरोपी बनाया है। इस मामले में कोर्ट 26 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा।

Aircel-Maxis case: Enforcement Directorate files supplementary chargesheet in Delhi's Patiala House Court. Total nine including P Chidambaram listed as accused the chargesheet. pic.twitter.com/IBmg7dXebl

— ANI (@ANI) October 25, 2018

साथ ही, आरोप यह भी है कि चिदंबरम के बेटे कार्ति ने ही डील को आगे बढाया था। पिछले साल सितम्बर में ईडी ने कार्ति की 1.16 करोड़ की सम्पति को इसी डील से अटैच किया गया था। चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में भी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस मामले में उन्हें आज गिरफ़्तारी से राहत मिली हुई है।

Delhi High Court extends interim protection from arrest in INX media case for P Chidambaram till 29 November. pic.twitter.com/1YRNJFiLO5

— ANI (@ANI) October 25, 2018

दरअसल, एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। साल 2006 में चिंदबरम ने एयरसेल मैक्सिस को निवेश के लिए 3500 करोड़ की मंजूरी थी जबकि इसकी मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी से मिलनी चाहिए थी। चिंदबरम को उस समय केवल 600 करोड़ तक के निवेश के लिए मंजूरी देने का अधिकार था।

TAGGED:Aircel-Maxis caseDelhi's Patiala House CourtFinance Ministerinx media casep chidambaram
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