बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की आने वाले वाली फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म और ट्रेलर पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। आपको बता दे कि याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दे कि याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने इससे पहले बुधवार को ट्रेलर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था। ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है।
Pooja Mahajan files appeal in the Supreme Court against Delhi High Court’s order of dismissing her plea seeking a ban on the trailer of movie "The Accidental Prime Minister", and suspension of the release of the film during the pendency of this present petition pic.twitter.com/sTiLYyqOht
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की आने वाले वाली फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म और ट्रेलर पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। आपको बता दे कि याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दे कि याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने इससे पहले बुधवार को ट्रेलर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था। ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है।आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में अनुपम खेर की फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के प्रोमो को तुरंत रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है।साथ ही, आपको बता दे कि इस फिल्म का ट्रेलर पिछले महीने रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2004-2008 तक सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारु की इसी नाम की किताब पर आधारित है। उसमें सिंह को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंह को कांग्रेस की अंदरुनी राजनीति के शिकार के रूप में दिखाया गया है।इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर यूथ कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि फिल्म रिलीज किये जाने से पहले उन्हें दिखाई जाए, जिसके जवाब में अनुपम खेर का कहना था कि जब फिल्म के सब्जेक्ट से जुड़ी किताब काफी पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद है तो तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, फिल्म पर आपत्ति क्यों है?
— ANI (@ANI) January 9, 2019
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में अनुपम खेर की फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के प्रोमो को तुरंत रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है।
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साथ ही, आपको बता दे कि इस फिल्म का ट्रेलर पिछले महीने रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2004-2008 तक सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारु की इसी नाम की किताब पर आधारित है। उसमें सिंह को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंह को कांग्रेस की अंदरुनी राजनीति के शिकार के रूप में दिखाया गया है।
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