By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sunday, 19 Oct 2025
  • MY BOOKMARK
  • INTERESTSNew
  • CONTACT US
  • BLOG INDEX
Subscribe
Dastak India Transparent mobile new logo
  • होम
  • देश
  • टेक
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • दुनिया
  • वीडियो
  • धर्म
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • खेल
    • विचार
    • हरियाणा
  • 🔥
  • देश
  • होम
  • मनोरंजन
  • social media
  • टेक
  • bjp
  • खेल
  • video
  • police
  • bollywood
Font ResizerAa
Dastak IndiaDastak India
  • होम
  • देश
  • टेक
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • दुनिया
  • वीडियो
  • धर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विचार
Search
  • My Interests
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Dastak India. All Rights Reserved.
Dastak India > Home > देश > सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाईल सौंपने को कहा, जानें पूरा मामला
देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाईल सौंपने को कहा, जानें पूरा मामला

dastak
Last updated: November 24, 2022 11:22 am
dastak
Share
Arun Goel CEC India
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल (Photo Source- Google)
SHARE

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बीते हफ्ते पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने गोयल की नियुक्ति से संबधित फाईल को कोर्ट के समक्ष सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आप सही हैं, जैसा आप दावा भी कर रहे हैं तो कोई हां न नहीं होनी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए।

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सरकार से आयुक्त की नियुक्ति की फाईल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। पांच जजों की इस संविधान बेंच की अगुवाई जस्टिस केएम जोसेफ कर रहे हैं, इसमें न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार शामिल हैं।

अदालत में वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है याचिका-

अदालत ने इस संबध में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को बताया कि उनके पास इस मामले में वकील प्रशांत भूषण की एक याचिका आई है जिसमें उन्होंने मई से चुनाव आयुक्त के खाली पद को भरने के खिलाफ अंतरिम आदेश की मांग की हुई है।

अदालत के अनुसार उन्होंने ये माला पिछले गुरवार को सुना था जिसमें प्रशांत भूषण ने कहा था कि यह एक अंतरिक आवेदन है, फिर इस पर अगली सुनवाई कल हुई थी, हम आपसे चाहते हैं कि इस नियुक्ति की फाईल आप कोर्ट के समक्ष पेश करें। अगर आप अपने दावे के अनुसार सही हैं तो आपको फाईल पेश करने में कोई संकोच होना नहीं चाहिए।

सरकार बोली अगली सुनवाई में फाईल सौंप देंगे-

पांच जजों की पीठ ने कहा कि हम उस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं जिसका पालन इस अधिकारी की नियुक्ति में किया गया है। सरकार ने इसके जवाब में गुरुवार को अगली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने फाईल पेश करने की बात कही है।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि इस नियुक्ति के पीछे क्या तंत्र इस्तेमाल किया किया गया, क्या इस नियुक्ति को तब किया जा सकता है जब एक कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा हो? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नियुक्ति करने को लेकर अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया है।

अटॉर्नी जनरल के जवाब पर न्यायमूर्ति जोसेफ ने सहमति जताते हुए कहा कि हां ऐसा कोई आदेश हमारी तरफ से नहीं था, लेकिन हम यहां नियुक्ति पर फैसले लेने नहीं बैठे हैं। बावजूद इसके हम जानना चाहते हैं कि सब-कुछ ठीक-ठाक चल रहा है या नहीं, जैसा कि आप दावा भी कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है।

एजी ने सुप्रीम कोर्ट में बताई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया –

अदालत ने इसपर अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि कोई विशेष प्रक्रिया का इस्तेमाल नियुक्ति में हुआ है या फिर मंत्रीपरिषद की सिफारिश पर इस नियुक्ति को किया गया है। इससे पहले भी अदालत केंद्र से गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल कर चुकी है।

इसपर एजी कोर्ट को जवाब देते हैं कि सरकार इस प्रक्रिया में सचिवों के पद पर फिलहाल कार्यरत और इस पद से सेवानिर्वित हो चुके अधिकारियों की लिस्ट तैयार करती है। जिसके आधार पर एक पैनल बनाया जाता है जो इन नामों में से एक लिस्ट तैयार करता है देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्षपेश करने के लिए। प्रधानमंत्री के द्वारा पैनल द्वारा तय किए गए नामों में से सिफारिश करने के बाद इन्हें देश के राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। हम इस तरह इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

नाबालिग प्रेमिका से बलात्कार के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी ज़मानत

एजी ने अदालत में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अभी वरिष्ठता के आधार पर होती है, दो चुनाव आयुक्तों में से जो वरिष्ठ होता है वो वरिष्ठ सीईसी (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) बन जाता है। ये सब समय के आधार पर होता है, इसमें किसी को चुनना और किसी को छोड़ना, ऐसा नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने के सुझाव पर केंद्र का इंकार-

इससे पहले मंगलवार को पीठ ने सुझाव दिया था कि जो कमेटी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को तय करती है उसमें देश के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जा सकता है, जिससे साबित किया जा सके कि इस प्रक्रिया में निष्पक्षता बरती गई है। इसका विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि यहां इस प्रक्रिया के मौजूदा फोर्मेट को लेकर कोई विरोध नहीं है। हां चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर कुछ बातें जरुर हैं लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जिसमें नियुक्ति पर सवाल हो।

हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा

TAGGED:supreme courtअरुण गोयलचुनाव आयुक्तमुख्य चुनाव आयुक्तसुप्रीम कोर्ट
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
By dastak
Follow:
Dastak India Editorial Team
Previous Article Bombay High Court नाबालिग प्रेमिका से बलात्कार के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी ज़मानत
Next Article Magic किसी चमत्कार पर नहीं, अपनी मेहनत पर करें भरोसा

दस्तक इंडिया की खबरों की समझ

दस्तक इंडिया मीडिया समूह समझता है कि सोशल मीडिया के इस जमाने में आपके पास ब्रेकिंग न्यूज के काफी विकल्प हैं। इसलिए हम उनपर फोकस न करते हुए आपके लिए इनसाइड स्टोरी पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वो आपको कोई नहीं बताता। इसके अलावा हम आपको धर्म, लाईफस्टाईल, टेक और ऑटो जैसी कटैगरी की खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं।
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow
- Advertisement -
Ad image

Popular Posts

इस तारीख से शुरू हो रहा है बिग बॉस 13

कलर्स टीवी का सबसे मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 13 की शुरुआत जल्द होने…

By Jyoti Chaudhary

अपने ही घर से बेघर हुए पुनीश-बंदगी, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 11' के लव बर्डस पुनीश शर्मा और बंदगी कालरा का प्यार किसी से…

By dastak

देश को अब सिर्फ नेता नहीं चाहिए, मल्टीटेलेंट का जमाना है

अजय चौधरी अब मल्टीटेलेंट का जमाना है, देश को अब सिर्फ नेता नहीं चाहिए, उसमें…

By dastak

आप ये भी पढ़ें

भगवान शिव
देशधर्म

भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिर: आस्था, रहस्य और चमत्कार

By अंजली रावत
देश

Delhi Metro Viral Video: देर रात Delhi Metro की महिला कोच में हुआ कुछ ऐसा कि आपको भी आएगा गुस्सा, देखें Viral Video हुआ

By रुचि झा
लोंगेवाला युद्ध
देश

लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय: रेगिस्तान में वीरता की अमर गाथा

By अंजली रावत
देश

भारतीय जनसंख्या संकट नहीं, अवसर है: जाने पीएफआई की रिपोर्ट,जनसंख्या को लेकर नई सोच

By कनक जोशी
Dastak Logo Small
Facebook Twitter Google-plus Wordpress Wordpress

About US

दस्तक इंडिया एक डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट खबर वेबसाइट है जहाँ हमलोग ताजा खबरें देश, विदेश ओर बिज़नेस, एंटरटेनमेंट ट्रेवल, रिलिजन, जीवन शैली, क्राइम, राजनीती, इत्यादि आप तक पहुंचाते हैं।

हम लोग एक टीम है पत्रकारिता से जुड़े हुए जिनका मक़सद है लोगों तक सही खबर पहुंचना बिना किसी डर , बिना किसी के फेवर किये हुए।

© Dastak India News Website. All Rights Reserved.

 

Contact Us

Disclaimer 

Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

Email Address*

I accept the terms and conditions

Zero spam, Unsubscribe at any buzzstream.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?