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Dastak India > Home > देश > Arvind Kejriwal की याचिका को हाई कोर्ट ने क्यों किया खारिज, क्या सीएम की गिरफ्तारी है सही?
देश

Arvind Kejriwal की याचिका को हाई कोर्ट ने क्यों किया खारिज, क्या सीएम की गिरफ्तारी है सही?

Dastak Web Team
Last updated: April 9, 2024 5:04 pm
Dastak Web Team
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Arvind Kejriwal
Photo Source - Google
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि यह नियमों के मुताबिक ही की गई है। जज का कहना है की याचिका जमानत के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिका याचिका कर्ता को इस आधार पर छोड़े जाने के लिए है की याचिका कर्ता की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध की गई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोपो को अदालत में दोहराया।

Delhi High Court dismisses CM Arvind Kejriwal’s plea challenging his arrest by the Enforcement Directorate in the Excise Policy money laundering case.

ED was in possession of enough material which had led them to arrest Kejriwal. Non-joining of investigation by Kejriwal, delay… pic.twitter.com/i07wwSlJiE

— ANI (@ANI) April 9, 2024

घोटाले में सीएम की संलिप्तता-

कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं, उससे लगता है कि कथित घोटाले में सीएम की संलिप्तता लग रही है।अदालत का कहना है कि हमने अपने फैसले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयानों और सीआरपीसी के तहत 164 के दर्ज अप्रूवल के बयानों में अंतर बताया है। जस्टिस शर्मा ने पहले अंग्रेजी और फिर हिंदी में अपना फैसला पढ़ा अदालत का कहना है कि कानून पर किसी सरकार या किसी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है।

गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल-

इससे पहले याचिका में केजरीवाल की गिरफ्तारी और डिमांड को चुनौती दी गई थी। जिसमें उनकी गिरफ्तारी और डिमांड को चुनौती दी गई है। कोर्ट में बहस के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कोर्ट में यह दावा किया था कि भाजपा उन्हें जेल में डालकर चुनाव में फिक्स मैच करना चाहती है। दूसरी ओर ईडी ने आप नेता के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई।

ये भी पढ़ें- क्या राजपूत समाज बिगाड़ देगा मोदी का 2024 का खेल, पंचायत में बृजभूषण का टिकट काटने को लेकर भी गुस्सा

एएसजी एस वी राजू-

ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल व्यक्तिगत और परोक्ष रूप से कथित अपराध में शामिल हैं। एक उदाहरण देते हुए एएसजी एस वी राजू ने कहा कि मान लीजिए अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से 2 दिन पहले हत्या कर देता है, तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह लगभग 11 दिन तक रिमांड पर रहे और वर्तमान में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

ये भी पढ़ें- Jayant Chaudhary को BJP क्यों कर रही है दरकिनार? भाजपा की रैली से क्यों गायब रहे..

TAGGED:arvind kejriwalDELHI CMEDhigh courtLok Sabha Election 2024
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