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Dastak India > Home > देश > विभव कुमार का स्वाति मालीवाल केस में बचना मुश्किल, जानें किन धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज
देश

विभव कुमार का स्वाति मालीवाल केस में बचना मुश्किल, जानें किन धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज

Dastak Web Team
Last updated: May 17, 2024 1:55 pm
Dastak Web Team
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Swati Maliwal
Photo Source - Twitter
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अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार Swati Maliwal संग मारपीट के आरोप के बाद से ही बुरी तरह से गिर चुके हैं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सामने उन पर बहुत से आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस नें एफआईआर दर्ज कर ली है और विभव की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। ऐसे में अब समझना जरूरी है कि आखिर कानून की नजर में विभव का गुनाह कितना बड़ा है औऱ विभव को कितनी सज़ा होगी, किस तरह से कार्यवाही की जाएगी और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है आईए जानते हैं-

दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली-

सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी की धारा 41 के तहत पुलिस विभव कुमार को नोटिस भेज सकती है या फिर गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विभव को दिल्ली पुलिस सीधा अरेस्ट कर सकती है। क्योंकि इस मामले में आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जो गैर जमानती हैं। जांच अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को गिरफ्तारी का पूरा अधिकार होगा।

Swati Maliwal reaches court… It will be interesting to see what statement she gives…

I'm sure Kejriwal has ensured his safety, still he must be panicking from inside…pic.twitter.com/NjaZx6ytOp

— Mr Sinha (Modi's family) (@MrSinha_) May 17, 2024

कौन सी धाराओं तके तहत मामल दर्ज-

विशेषज्ञों के मुताबिक, Swati Maliwal केस में दर्ज एफआईआर के हिसाब से विभव कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस मामले में आईपीसी की धारा 506, 509, 323 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 354 में गैर जमानती अपराध और 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। जानकारी के मुताबिक विभव के पास अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऑप्शन है। लेकिन अदालत भी मामले के तथ्यों को देखते हुए विचार करेंगे।

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धाराएं गैरज़मानती-

बाकी की धाराएं गैरज़मानती है, लेकिन एफआईआर में धारा 354 जोड़ी होने की वजह से विभव मुश्किल बढ़ गई है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस इस मामले में ज्यादा सावधानी बरत रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद Swati Maliwal के अदालत के सामने 164 के तहत बयान दर्ज करवाए जाएंगे, जो की विभव कुमार की मुश्किल और ज्यादा बढ़ाएगी। 164 के तहत दिया गया बयान ट्रायल के दौरान मान्य होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया था।

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Swati Maliwal ने पुलिस को क्या बताया-

उन्होंने पुलिस को बताया है कि उनके पेट और चेहरे पर मारा गया है और उन्हें लात से भी पीटा गया। स्वाति मालीवा से जुड़े मामले आरोपी की सत्यता जांचने के लिए दिल्ली पुलिस अब सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है।

TAGGED:AAPSWATI MALIWALSwati Maliwal caseVibhav Kumar
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