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Dastak India > Home > देश > वित्त मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली..
देश

वित्त मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली..

Dastak Web Team
Last updated: September 28, 2024 4:06 pm
Dastak Web Team
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Nirmala Sitaraman
Photo source - Google
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Nirmala Sitharaman: हाल ही में बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ रद्द हो चुके चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली करने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारी संगठन के आदर्श ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था, कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई है। उसके बाद बैंक में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया।

Contents
बॉन्ड योजना असंवैधानिक (Nirmala Sitharaman) –जबरन वसूली में शामिल-3 महीने के अंदर रिपोर्ट-

बॉन्ड योजना असंवैधानिक (Nirmala Sitharaman) –

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। केंद्र ने साल 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले मतदान की जगह लेना था। जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बेहतर बनाया जा सके। इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की है और कहा कि मामले में रिपोर्ट 3 महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जबरन वसूली में शामिल-

उनका कहना है, कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ जन्म प्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय में एफआईआर दर्ज की गई है। वह एक केंद्रीय मंत्री हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। वह चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली में शामिल थीं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वह उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के मुताबिक जांच पूरी होनी होनी चाहिए।

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3 महीने के अंदर रिपोर्ट-

इसके साथ ही 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दी जानी चाहिए। इसके आधार पर उन्होंने FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू हो रही है। धारा 17 ए लोक सेवकों को कुछ आधार पर जांच से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रावधान पुलिस अधिकारी के लिए भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए, किसी भी कथित अपराध की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति देना अनिवार्य बनाता है।

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TAGGED:Bengaluru CourtElectoral BondextortionFIRNirmala Sitharaman
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