12 जून 2025 को हुए अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। Air India की फ्लाइट, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक-ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई, और जिस इमारत से विमान टकराया, वहां भी कई लोगों की जान चली गई।
इस भयावह दुर्घटना के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मामले की जांच तेज़ी से की और आखिरकार तीन वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।
कैसे हुई लापरवाही?
Air India ने खुद स्वीकार किया कि इस अहमदाबाद विमान हादसे से पहले विमान संचालन से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उन्होंने:
- क्रू मेंबर्स की लाइसेंसिंग की जांच नहीं की
- फ्लाइट शेड्यूलिंग में अनियमितताएं बरतीं
- एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और क्रू मैनेजमेंट सिस्टम की निगरानी में लापरवाही की
- यात्रियों के आराम और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को नजरअंदाज किया
किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
DGCA के आदेश के अनुसार, तीन वरिष्ठ अधिकारी सीधे तौर पर हादसे के लिए ज़िम्मेदार पाए गए:
- चूरा सिंह – प्रभागीय उपाध्यक्ष
- पिंकी मित्तल – मुख्य प्रबंधक, क्रू शेड्यूलिंग, परिचालन निदेशालय
- पायल अरोड़ा – क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग विभाग
इन तीनों को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और रोस्टरिंग संबंधी सभी भूमिकाओं से अलग करने के निर्देश दिए गए हैं।
DGCA ने क्या कहा?
20 जून को जारी आदेश में DGCA ने लिखा:
“स्वैच्छिक खुलासे चालक दल की शेड्यूलिंग, निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलताओं की ओर इशारा करते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन गलतियों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक कोई कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई।”
DGCA ने Air India को आदेश दिया है कि 10 दिनों के भीतर आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर, उसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।
भविष्य में लापरवाही पर सख्त चेतावनी
DGCA ने आगे साफ किया है कि यदि भविष्य में किसी पोस्ट-ऑडिट या निरीक्षण में क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट टाइम लिमिट का उल्लंघन पाया गया, तो:
- लाइसेंस रद्द किया जा सकता है
- ऑपरेटर की अनुमति भी वापस ली जा सकती है
- भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है