बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में फिलहाल मुकदमे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है और इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।
कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अभी आरोप तय नहीं हुए हैं और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में यह तय करना कि आरोपित ने अपराध किया है या नहीं, पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही संभव है। जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज ईसीआईआर (Enforcement Case Information Report) को रद्द करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने समय से पहले बताया।
सुकेश चंद्रशेखर ने दिए थे करोड़ों के गिफ्ट
जांच एजेंसी ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों रुपये के महंगे गिफ्ट्स दिए थे। 17 अगस्त 2022 को दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया कि सुकेश ने न सिर्फ जैकलीन बल्कि उनके परिवार को भी कई लग्ज़री आइटम्स गिफ्ट किए।
गिफ्ट्स की लिस्ट देखिए
- चार पर्सियन बिल्लियां – हर एक की कीमत करीब ₹9 लाख
- एक अरबी नस्ल का घोड़ा – जिसकी कीमत ₹52 लाख
- 15 हीरे की ईयररिंग्स के सेट
- महंगी क्रॉकरी
- गुच्ची और चैनल ब्रांड के डिजाइनर बैग्स
- जिम वियर के लिए गुच्ची के दो आउटफिट्स
- लुई वुइटन के कई जूते
- दो हर्मीस ब्रेसलेट्स
- एक मिनी कूपर कार (जो बाद में लौटाई गई)
- एक महंगी रोलेक्स घड़ी
परिवार को भी मिले गिफ्ट्स
ईडी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जैकलीन की बहन को BMW कार, जबकि उनकी मां को पोर्श कार गिफ्ट की गई थी। यह गिफ्ट्स भी कथित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर ने ही दिए थे।
जांच होगी पूरी, तभी होगा फैसला
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह निष्कर्ष निकालना कि आरोपी ने अपराध किया या नहीं, अभी जल्दबाजी होगी। मुकदमे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निष्पक्ष निर्णय लिया जा सकेगा।