Ghaziabad: हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। एलिवेटेड रोड पर हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है। ऑटो, ई रिक्शा, साइकिल, ट्रैक्टर, ट्राली जैसे वाहन अब यहां पर नहीं चल पाएंगे। एलिवेटेड रोड पर अगर कोई इन्हे चलाता है तो उसे पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह के आदेश यहां के लिए पहली बार आया है। मेरे नए नियम 10 जनवरी को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर ड्यूटी के साथ-साथ पुलिस गस्त करके भी नजर रखेगी।
नियम लागू करने की तैयारी की-
डीसीपी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि नए नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। धारा 178 के तहत पुलिस ने यह फैसला लिया है। डीपी पाटिल का कहना है कि यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन रोटरी तक की एलिवेटेड रोड पर लोग तेज रफ्तार वाहन चलाते हैं। ऐसे में जो वाहन स्लो स्पीड में होते हैं, उनकी वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं और इस पूरे स्ट्रेट पर अब पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के अलावा साइकिल, ट्रैक्टर, ट्राली, ई रिक्शा और ऑटो भी नहीं चलेंगे।
20,000 का चालान-
आगे आने वाले दिनों में लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे वह नियमों के लागू होने से पहले उनके बारे में जान सके और इस रोड पर प्रतिबंधित वाहन एंट्री ना ले। इन वाहनों के साथ दो पहिया वाहनों को भी बैन किया गया था, नियम ना मानने वालों पर 20,000 का चालान काटा जा रहा है। यह चालान ट्रैफिक पुलिस मैनुअल तरीके से कर रही है। कार्यवाही के बाद पहली बार शहर के रास्ते पर इस प्रकार के नियमों को लागू किया गया है।
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पुलिस की प्लानिंग-
पुलिस के मुताबिक एलिवेटेड रोड पर भी वाहन एक्सप्रेसवे जैसी रफ्तार में चलते हैं। एलिवेटेड रोड को लेकर आए नियमों के बाद से पुलिस अभी रिक्शा को भी रोक देने की तैयारी कर रही है। मोदीनगर में चल रहे ट्रायल के बाद एडीसीपी ट्रैफिक को इसको लिए एक पूरा प्लान बनाने के लिए कहा गया है। पुलिस की प्लानिंग है कि ई-रिक्शा और ऑटो दोनों अलग-अलग रूट पर रहेंगे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जल्द ही इन रूटों को फाइनल करने के लिए तैयारी कर रही है।
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