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Dastak India > Home > देश > सवर्ण जातियों को मिलेगा 10% आरक्षण, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
देशहोम

सवर्ण जातियों को मिलेगा 10% आरक्षण, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

Jyoti Chaudhary
Last updated: January 7, 2019 3:39 pm
Jyoti Chaudhary
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PM Narendra Modi, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रीनेसंस अवार्ड, ऑर्डर ऑफ जायेद अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ग्रांड कॉलर अवार्ड, करंट अफेयर
Photo : Twitter
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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सोमवार यानी आज एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को ही दिया जाएगा। आपको बता दे कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था।

इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक़, कैबिनेट ने सवर्ण जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है और ये आरक्षण नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा।

#UPDATE 10 percent reservation approved by Union Cabinet for economically weaker upper caste sections. Reservation approved in Govt jobs and education https://t.co/fu82M2xfoc

— ANI (@ANI) January 7, 2019

खबरों के अनुसार, मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था तब देशभर में दलितों ने काफी प्रदर्शन किया था। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्ण काफी नाराज हो गए, दलितों के बंद के बाद सवर्णों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था।

स्कूल में छात्राओं संग ‘लड़की आंख मारे…’ गाने पर थिरकने लगे एनसीपी सांसद

इन सभी को मिलेगा लाभ

खबरों की माने तो जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी, उसे इस संशोधन का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो और 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो या 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो उनको ही इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, जिनके पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना मकान होगा, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो या 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो उन्हें ही इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

TAGGED:central governmentPM Narendra ModiReservation for upper castesupreme court
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