देशभर में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियम तोड़ने वालों का काफी भारी भरकम चालान काटे जा रहे है। वहीं, इन नियमों के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (यूएफटीए) ने गुरूवार यानी आज के लिए हड़ताल कर रहा है।जिसका असर दिल्ली-एनसीआर, नोएडा और गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। आइये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जानते है कि यूएफटीए की क्या मांगे है…
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 संशोधन बिल में बढ़ाई गई चालान की रकम को वापस लिया जाएं।
एचजीवी (हैवी गुड्स व्हीकल) के लिए इनकम टैक्स के एक्ट 44AE में बढ़ाए गए रेट को कम किया जाए।
ड्राइवरों और उनके परिवारों के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत बीमा होना चाहिए।
वाहन बीमा में पांच लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस कंपनियों को पेमेंट करने का आदेश वापस लेकर, राशि की सीमा बढ़ाई जाए।
अगर कॉमर्शियल वाहन से एक्सीडेंट हो तो MACT क्लेम को लेकर इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी की सीमा तय की जाए।
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ये है मोटर व्हीकल कानून के नए नियम
-नए मोटर व्हीकल कानून के अनुसार, गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने-एक साल जेल या 1,000-5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकती है. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर ड्राईवर को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों दी जा सकती है।
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-बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना 5,000 रुपये कर दिया गया है। यह पहले 500 रुपये था। योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर जुर्माना पहले सिर्फ 500 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
-निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। हल्के मोटर वाहन के मामले में यह 2,000 रुपये है। इस मामले में मध्यम यात्री या माल ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना 2,000 रुपये से 4,000 रुपये हो गया है।
-बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद किया जा सकता है। एक साल बाद आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से नया आवेदन करना होगा।
-इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। नाबालिग बच्चे को लर्नर लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा।
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