दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ऑड-इवन फ़ॉर्मूला लागू करने की घोषणा की है। दिल्ली में चार नवंबर से पंद्रह नवंबर तक ऑड-इवन लागू होने जा रहा है। वहीं, नए मोटर व्हीकल एक्ट को देखते हुए ऑड-इवन नियम तोड़ने पर भी जुर्माने की राशि बढ़ सकती है। इस नियम के तोड़ने पर अब 20,000 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि ऑड-इवन नियम के तोड़ने को अपराध की श्रेणी में माना गया है। पहले इसके नियम तोड़ने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, संशोधन के बाद जुर्माने को बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन को सबसे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। उस समय इस नियम को तोड़ने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है।
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क्या होता है ऑड-ईवन नंबर
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क्या है ऑड-ईवन फॉर्मूला
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप महीने की 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे। क्योंकि इन तारीखों में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी।
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