देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है, जिसके बाद से लोगों का हजारों में चालान कट रहा है। वहीं, इन चालानों से बचने के लिए कुछ लोग अपनी आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस या पीयूसी को ई-चालान या एम परिवहन ऐप के जरिए दिखाते है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस वाले उनका चालान काट देते है। इस तरह से कागज दिखाए जाने पर पुलिस उसको वैध नहीं मानती और लोगों का चालान कर परेशान कर रही है।
इसी समस्या के चलते अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, अगर वाहन चालक अपने आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस आदि जानकारी मोबाइल फ़ोन में एम परिवहन ऐप या ई-चालान पर दिखा दे तो उसको वैध माना जाए और उनका चालान ना किया जाए। इसी के साथ पीयूसी सेंटर से वाहन की जानकारी को भी अपडेट करने को कहा है।
इसके अलावा, यदि किसी वजह से वाहन चालक के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें वह खुद अपने कागजात प्रत्यक्ष या डिजिटल रूप में पुलिस को नहीं दिखा पा रहा तो भी पुलिस उसका चालान ना करें बल्कि खुद एम परिवहन ऐप या पुलिस के पास मौजूद ई-चालान ऐप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वेरीफाई करे और व्यक्ति का चालान ना करे।
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लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यह केवल कागज चेकिंग के लिए ही मान्य है। यदि आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है तो उस सूरत में आपका चालान होगा। मान लीजिये आपने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, रेड लाइट जंप करने जैसे नियमों का उल्लंघन किया है तो तो पुलिस आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट मान लेगी लेकिन इन नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जरूर करेगी।
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