पलवल के जिलाधीश कृष्ण कुमार ने गत 16 जून 2022 को जारी किए गए आपराधिक प्रक्रिया की धारा-144 लागू करने के आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापिस लेने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि नई सेना भर्ती नीति के प्रारंभ होने के संबंध में युवाओं/छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन को देखते हुए 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर, अवैध गतिविधियों जैसे-सडक़ों, मार्गों, रेलवे पटरियों, जल चैनलों, बिजली घरों आदि को अवरुद्ध करने पर प्रतिबंध, नई भर्ती नीति अथवा योजना का विरोध करने एवं विरोध करने के संदर्भ में आपराधिक प्रक्रिया की धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए गए थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।
जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक 22 जुलाई को-
उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक आगामी 22 जुलाई 2022 को प्रात: 11 बजे लघु सचिवालय पलवल के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में सहकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, हरियाणा सरकार डा. बनवारी लाल की अध्यक्षता में होगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक में निश्चित तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होने के आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए है। आगामी 22 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाली परिवाद समिति की मासिक बैठक के एजेंडा में कुल 17 शिकायतों को शामिल किया गया है।