दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली में बाइक-टैक्सी चलाने के लिए अनुमति दे सकती है। सरकार ने इस योजना को अंतिम रूप देकर उपराज्यपाल के लिए सहमति लेने के लिए भेज दिया है। उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
प्रदूषण से मिलेगी राहत:
इससे दिल्ली में न सिर्फ प्रदूषण से राहत मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोत्तरी होगी। इससे पहले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आदेश के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023’ सौदे को अंतिम रूप दिया। जिसके अनुसार, किसी भी कंपनी को बाइक-टैक्सी की सुविधा शुरू करने से पहले अपने बेड़े में शुरूआती छह महीने में पांच प्रतिशत और उसके बाद धीरे-धीरे अपने संपूर्ण परिचालन को इलेक्ट्रिक करना होगा।
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कमर्शियल दो और तीन पहिया वाहनों का इलेक्ट्रिक होना जरूरी:
चार साल बाद सभी नए कमर्शियल दो और तीन पहिया वाहनों का इलेक्ट्रिक होना भी जरूरी है। स्कीम की अधिसूचना के 5 साल बाद सभी नए कमर्शियल चार पहिया वाहन भी इलेक्ट्रिक होने अनिवार्य है। एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को भी 01 अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में स्विच करना अनिवार्य होगा।
बाइक-टैक्सी को दिल्ली पुलिस की आपातकालीन सेवा से जोड़ा गया:
दिल्ली सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बाइक-टैक्सी को दिल्ली पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। योजना को अंतिम रूप देने के पहले इस बारे में दिल्लीवासियों की राय भी ली जाएगी।