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Dastak India > Home > हरियाणा > Haryana: केवल 90 हजार के लिए मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा, यहां जानें
हरियाणा

Haryana: केवल 90 हजार के लिए मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा, यहां जानें

Dastak Web Team
Last updated: September 19, 2023 10:18 am
Dastak Web Team
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Haryana High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Source- Google)
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Haryana: जैसे-जैसे समाज आधुनिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है। वैसे ही धीरे-धीरे इंसान अपने इंसानियत को भूलता जा रहा है। एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह काप जाएगी। जी हां, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में 9 साल की मासूम भारती की हत्या के मामले में उसकी मां पिंकी को नियमित जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने पुलिस की कहानी पर संदेह जताते हुए कहा, कि हमारे लिए यह मानना मुश्किल है या यूं कहें की संभव ही नहीं है कि महज 90 हजार रुपये के लिए एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी।

याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल करते हुए पिंकी ने बताया कि उन्हें उनकी ही 9 साल की बेटी की हत्या के आरोप में लुधियाना पुलिस ने 21 जून 2021 को FIR दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और पिंकी व उसके पति आरोपी बना दिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार, पिंकी और उसके पति ने बीमा की राशि ₹ 90 हजार लेने के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि याची का पति भारती को पसंद नहीं करता था। ऐसे में याची और उसके पति ने मिलकर अपनी बच्ची की हत्या कर दी।

यह भी पढ़े- Haryana DGP: महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी ‘Safe City’ योजना, जानें डिटेल

हाई कोर्ट ने कहा-

इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा आरोपोॉ के अनुसार भारती की हत्या दम घुटने से हुई है और ऐसा करने के लिए चुन्नी का इस्तेमाल किया गया। इसलिए इस मामले में FSL की रिपोर्ट पुलिस की कहानी में सहायक साबित नहीं हो रही हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो याची यानी भारती की मां को सीधे तौर पर इस अपराध से जोड़ता है। याची करीब 2 साल से सलाखों के पीछे है ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ जमानत याचिका को हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने मंजूरी देते हुए याची को जमानत दे दी।

यह भी पढ़े- Haryana के 166 कॉलेजों की लाइब्रेरी के Infrastructure को मजबूत करने के लिए खर्च होंगे 3.62 करोड़ रूपये

TAGGED:BillHARYANAhigh courtPanjabsocial media
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