Arvind Kejriwal: राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगने के बाद मुख्यमंत्री आज कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल को लेकर 15,000 रुपए मूल्य के जमानती बॉन्ड पर ज़मानत मिल गई है। दरअसल कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के बार-बार समन भेजने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। जिसके बाद उनके इस व्यवहार को लेकर ईडी ने कोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के बाद आज यानी शनिवार को जमानत मिल गई।
#WATCH | AAP party legal head Sanjeev Nasiar says, “The court had summoned CM (Arvind Kejriwal). Lat time he attended it through video conferencing when he was directed again he said that he would appear physically. He appeared today & submitted the bail bond. The bail was… pic.twitter.com/BhX3NPl44p
— ANI (@ANI) March 16, 2024
केजरीवाल की पेशी-
अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए। अरविंद केजरीवाल की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट के आसपास के कई रूट डायवर्ट कर दिए। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने उन रास्तों पर आने वाले लोगों को समय से आने की सलाह दी है। ईडी ने सीएम को आठ सामान जारी किए थे।
केजरीवाल पेश नहीं हुए-
इसके बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद गुरुवार को ईडी ने अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में जारी समन के खिलाफ याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को पेश होंगे। जिसके बाद कल अरविंद केजरीवाल के और समय मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
आज कोर्ट में पेश-
जिसके बाद वह आज कोर्ट में पेश ह्ए। रेवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा दायर की गई दो अलग-अलग शिकायत के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कई सामान के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए अदालत के सामने कहा गया कि शिकायत संबंधित लोक सेवक द्वारा दायर नहीं की गई थी और यह अवैध है।
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एक्साइज पॉलिसी केस-
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को राउज रिवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें 16 मार्च के लिए पेशी से छूट दी जाए और उनके वकील को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए, ईडी केजरीवाल की इस याचिका का विरोध किया था।
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